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Indian P.C 376 भारतीय दंड संहिता बलात्कार के बारे में

बलात्कार   के बारे में बलात्कार महिलाओं के प्रति अत्यन्त घृणित अपराध है। इसके बारे में भारतीय दण्ड संहिता , 1860 की धारा 375, 376, 376 ए से 376 डी एवं 228 ए में प्रावधान है। धारा 354  भा.दं.सं. में शील भंग के बारे में और धारा 377 भा.दं.सं. में अप्राकृतिक कृत्यों के बारे में प्रावधान है। धारा 309, 327 एवं 357 दं.प्र.सं. तथा 114 ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ प्रावधान है यहाँ हम इन्हीं अपराधों से जुड़े दिन-प्रतिदिन के कार्य के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु और उन पर नवीनतम वैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। 1. बंद कमरे में विचारण या केमरा ट्रायल इन मामलों के जांच या विचारण में बंद कमरे में कार्यवाही आज्ञापक हैं अतः प्रत्येक न्यायाधीश को इन मामलों में विचारण के समय या जांच के समय सतर्क रहना चाहिए व कार्यवाही बंद कमरे में या केमरा ट्रायल करना चाहिए और आदेश पत्र में इस बावत उल्लेख भी करना चाहिए। आवश्यक प्रावधान धारा 327 दं.प्र.सं. ध्यान रखे जाने योग्य है जो निम्न प्रकार से हैः- धारा 327 (2) दं.प्र.सं. 1973 के तहत धारा 376, 376 ए से 376 डी भा.दं.सं. के अधीन बलात्संग के मामल...